आदिल पाशा। ऑल इंडिया ऑप्थॉल्मोलॉजिकल सोसायटी (AIOS) ने केंद्र और राज्य सरकार से कार्बाइड गन और क्रेकर को जल्द से जल्द बैन करने की अपील की है और इसके पीछे तर्क भी दिए गए है। आपको बता दे कि AIOS एक प्राइवेट बॉडी है जिसमें देश में आई सर्जन है इस बॉडी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने कार्बाइड गन और क्रेकर को पूरी तरह बैन करने की शिफारिश केंद्र सरकार राज्य सरकार और राज्यों के जिला प्रशासन से भी की है इस बॉडी का मानना है कि कार्बाइड गन या कार्बाइड बम में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे है जिससे आंखों को कई प्रकार की इंजरी हो रही है और पर्मानेंट आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी है।

AIOS ने सभी केंद्र और सभी राज्य की सरकारों से ऐसे केमिकल से बनाए जाने वाले पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगाने की अपील की है और वृहद स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने की भी मांग की है AIOS का मानना है कि यदि जल्द ही ऐसे केमिकल से बनाए हुए पटाखों पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते है। आपको बता दे कि दीपावली निकल चुकी है लेकिन अब छट पूजा होनी है और उसमें भी पटाखे छोड़े जाते है इसलिए इससे पहले ही कार्बाइड गन और क्रेकर को पूरी तरह बैन करना ज़रूरी है।

मध्य प्रदेश के ग्वालियर और भोपाल में पिछले दिनों गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी कार्बाइड गन और इस प्रकार के किसी भी प्रकार के उपकरणों की खरीद, बेच और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मध्य प्रदेश शासन ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है दरअसल, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भोपाल कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक भी जारी किया गया है। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति/संगठन/व्यापारी ऐसे प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी और गैर-कानूनी मॉडिफाइड पटाखे (कार्बाइड गन) नहीं बनाएगा, स्टोर नहीं करेगा, बेचेगा या खरीदेगा जो लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। किसी भी तरह के गैर-कानूनी प्रतिबंधित पटाखे, आतिशबाजी, गैर-कानूनी मॉडिफाइड पटाखे (कार्बाइड गन) जो लोहे, स्टील या PVC पाइप में विस्फोटक सामग्री भरकर बहुत ज़्यादा आवाज करते हैं, उनकी बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।आदेश में आगे कहा गया कि SDM, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश का सख्ती से पालन कराने पर नजर रखेंगे।

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