उत्तराखंड में सरकार को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है कोर्ट से सरकार को चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है आज राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा जिसको सुनते हुए हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राज्य सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव कराने की अनुमति दे दी है।

उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने कहा कि आज माननीय न्यायलय में मुख्य न्यायाधीश ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में लगे स्टे को हटाने का फैसला सुनाया है और अब राज्य सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर नई तिथियों की घोषणा करेंगी और जैसा सरकार ने कहा था सरकार जुलाई माह में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा लेगी।

पंचायत चुनावों पर रोक हटने के बाद कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि कांग्रेस को पिछले एक साल से चुनाव कराने के लिए कह रही थी और राज्य में सभी जगह उत्तराखंड ने अपने प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है और अब जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जैसे ही तिथियां आएगी चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ा जाएगा साथ ही उहोंने कहा कि कांग्रेस निर्वाचन आयोग से राज्य में निष्पक्षता के साथ चुनाव कराने की उम्मीद कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग को तारीखों में तीन दिन आगे बढ़ाने चाहिए।

कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पिछले दिनों ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला था कांग्रेस का साफ़ कहना है कि निर्वाचन आयोग की तरफ़ से या किसी भी बूथ पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा कोई भी सत्ता पक्ष के दबाव में गड़बड़ी की जाती है तो कांग्रेस इसके लिए सीधी लड़ाई लड़ने को तैयार है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने माननीय न्यायलय द्वारा चुनाव पर स्टे हटाने के फैसले का स्वागत किया है महेंद्र भट्ट ने कहा कि न्यायालय ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर लगी रोक को हटाने का काम किया है कुछ लोग न्यायलय की शरण में गए थे जिसको सुनते हुए माननीय न्यायलय ने आज सरकार के पक्ष में फैसला किया है भाजपा पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और इस बार पंचायत में भाजपा के कार्यकर्ता जीतकर आएंगे।

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