उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव को लेकर एक बार फिर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार दो बजे तक चुनाव चिन्ह की आवंटन प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लगाई है राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला तब लिया है जब कोर्ट ने चुनाव लड़ रहे लोगो के दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ये फैसला लिया है।
आपको बता दे कि सोमवार को 2:00 तक के लिए सिंबल आवंटन की प्रक्रिया रोकी गई है हाई कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर हाई कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए निकाय और पंचायत दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों की जांच करना है मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन भी लगाई है हाई कोर्ट के सामने आयोग के वकील अपना पक्ष रखेंगे और हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे।