
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अब प्रदेश में प्रांतीय रक्षक दल स्वयंसेवकों को साल भर में कुल 12 दिन का मानदेय सहित अवकाश देने के फैसले पर मोहर लगाते हुए शासनादेश जारी कर दिया है।

विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि चार धाम यात्रा व अन्य सभी महत्वपूर्ण आयोजनों में पीआरडी स्वयंसेवकों की उत्तम सेवा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है उन्होंने बताया कि ऐसे स्वयंसेवक जिनके द्वारा कम से कम 365 दिन की ड्यूटी कर ली गई हो और जो कार्ययोजित हों, उन्हें प्रत्येक 30 दिनों की ड्यूटी पर 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मानदेय के साथ मिल सकेगा इस आकस्मिक अवकाश की मंजूरी ड्यूटी और तैनाती स्थल से संबंधित कार्यालय, संस्थान या निगम के सक्षम अधिकारी द्वारा दी जाएगी।
आगे मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जनवरी से जून माह तक कुल 6 माह की अवधि में अधिकतम 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे यदि 6 माह की अवधि के पश्चात कोई आकस्मिक अवकाश बचता है तो उसे आगे नहीं जोड़ा जाएगा इसी तरह साल के बाकी 6 महीनों के लिए भी 6 आकस्मिक अवकाश मान्य होंगे।