
देहरादून। जनपद में धरना- प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं/यातायात तथा वर्तमान में जनपद के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु आज निम्न स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है। आपको बता दे कि कल ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा uksssc परीक्षा के दौरान पेपर के कुछ पन्नो के बाहर होने को लेकर प्रेस की थी जिसके बाद आयोग भी सामने आया था इसी बीच उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने आज परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच का ऐलान किया था लेकिन ज़िला प्रशासन की तरफ से आज शहर के इन स्थानों पर धारा 163 बीएनएसएस प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है।
यहां यहां लागू रहेगी धारा 163 बीएनएसएस
1- घण्टाघर 2- चकराता रोड 3- गांधी पार्क 4- सचिवालय रोड 5- न्यू कैंट रोड 6- सहस्त्रधारा रोड7- नेशविला रोड 8- राजपुर रोड 9- ई0सी0 रोड 10- सहारनपुर रोड 11- परेड ग्राउड 12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड उक्त स्थानों तथा उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा तथा बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा।
